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3) किसी डिब्बे या बक्से से डिटोनेटर तब तक नहीं निकाले जाएंगे जब तक कि उन्हें काम में नहीं लाना है।
(4) रेग्यूलेशन 188 में दी गई व्यवस्था को छोड़कर, अन्य किसी भी डिब्बे में 5kg से अधिक बारूद नहीं रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के पास किसी जगह एक ही समय पर एक से अधिक डिब्बे या बक्से नहीं रहेंगे।
परंतु, चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर, उसमें लिखी शर्तों पर एक ही डिब्बे या बक्से में इससे अधिक बारूद ढोने की अनुमति दे सकेगा। वह एक ही समय पर एक ही जगह में एक से
अधिक डिब्बे या बक्से काम में लाने की अनुमति भी दे सकेगा।
(5) प्रत्येक डिब्बे पर एक नंबर दिया जाएगा और जहां तक व्यावहारिक हो, एक शॉटफायरर या सक्षम व्यक्ति को हर रोज वही डिब्बा या बक्सा इशू किया जाएगा।
(6) डिब्बे या बक्से की चाबी (key) शॉटफायरर पूरी शिफ्ट भर अपने ही पास रखेगा।