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रेग्यूलेशन 259. कमेटी को अपील (Appeal to Committee)-
(1) इन रेग्यूलेशंस में से किसी के अधीन चीफ इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए किसी आदेश के
विरुद्ध या रेग्यूलेशन 258 के अधीन दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील अपीलकर्ता द्वारा " आदेश मिलने के 20 दिन के अंदर", act section 12 के अधीन, गठित कमेटी को हो सकेगी।
(2) चीफ इंस्पेक्टर का आदेश मिलने के समय से और उसके विरुद्ध सब-रेग्यूलेशन (1) के अंतर्गत कमेटी के पास की गई अपील का निर्णय
खान पर मिलने से पहले की अवधि में
चीफइंस्पेक्टर के उस आदेश का पालन करना होगा जिसके खिलाफ अपील की गई है।
परंतु, अपीलकर्ता के आवेदन पर, कमेटी, चीफ इंस्पेक्टर के आदेश का पालन तब तक रोक सकेगी जब तक अपील का निपटारा न हो जाए।