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आदिवासी होने के लाभ एवं दर्जा आपको आपके मुल राज्य मे ही दिया जाता है, स्थलांतर होने के बाद आप वो दर्जा ओर लाभ खो देते हो...! चंदीगड हाउसिंग बोर्ड बनाम तारसेम लाल, 2024 का मा. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ओर परिणाम जनिये Dr. Kailas Vasave के साथ....!! #Indigenous-Adivasi_Law_Corner #ProfKailas_Vasave