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हमारे देश पर कोई बुरी नज़र डाले। किसी भी प्रकार से देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर अपनी नापाक हरकतों से आतंकवाद और नक्सलवाद के ज़रिए देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए। तो ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए इससे निपटने के लिए तमाम क़ानून बनाए गए हैं। ख़ासकर मोदी सरकार के बाद आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। और आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए कई बार दमदार जवाब दिया गया है ताज़ा मामला जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। जहां कुछ शरारती तत्वों ने प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर अफवाह फैलाकर कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात को बिगाड़ने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की । सरकारी आदेश की अव्हेलना औऱ सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कश्मीर जोन के साइबर पुलिस स्टेशन ने विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यूएपूए क़ानून का मुख्य काम आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या से निपटना है। बता दें की जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात को सामान्य करने के लिए इंटरनेट पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जिससे किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया का दुरूउपयोग ना किया जा सके। आज विशेष के इस अंक में हम बात करेंगे ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए की, जानेंगे क्या है इस कानून से जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का ताज़ा मामला, साथ ही साथ नज़र डालेंगे देश की सुरक्षा को लेकर अन्य कानूनों पर भी...
Anchor - Vaibhav Raj Shukla
Producer - Ritu Kumar, Rajeev Kumar, Abhilasha Pathak
Production - Akash Popli
Reporter - Bharat Singh Diwakar
Graphics - Nirdesh, Girish, Mayank
Video Editor - Ravi Shukla, Vijender Kumar
Social Media - Aparna Parekh, Sheetal, Purna Chandra Mohapatra